छावनी अधिनियम 2006 की धारा 12 की उपधारा (1) एव (4) के अनुसार 2 श्रेणी का बोर्ड निंलिखित सदस्यो से मिल कर बनेगा
(क) स्टेशन का समादेशक अधिकारी पदेन या यदि केन्द्रीय सरकार किसी छावनी की बाबत ऐसा निर्देश देती है तो ऐसा अन्य सेना अधिकारी जो उस कमान के मुख्य समादेशक अधिकारी द्वारा उसके स्थान पर नाम निर्दिष्ट किया जाए।
(ख) जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट अपर जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(ग) मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(घ) स्वास्थ्य अधिकारी पदेन
(ङ) कार्यपालक इंजीनियर पदेन
(च) दो सेना अधिकारी जो स्टेशन के समादेशक अधिकारी द्वारा लिखित आदेश द्वारा नाम निर्दिष्ट किए गए हो
अधिनियम 2006 के अधीन निर्वाचित सात सदस्य
छावनी अधिनियम 2006 की धारा 19 की उपधारा (1) के अनुसार , स्टेशन समादेशक अधिकारी यदि बोर्ड का सदस्य है तो वह बोर्ड का अध्यक्ष होगा ।
छावनी अधिनियम 2006 की धारा 19 की उपधारा (3) के अनुसार , ऐसे प्रत्येक बोर्ड में, छावनी प्रवर्ग 4 के अंतर्गत आने वाले किसी बोर्ड की दशा को छोड़कर, एक उपाध्यक्ष होगा जो केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा उनमें से, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार नियम द्वारा विहित करे, निर्वाचित किया जायेगा।
छावनी अधिनियम 2006 की धारा 12 की उपधारा (9) के अनुसार, निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य, जिनमें छावनी क्षेत्र पूर्णत या भागत समाविष्ट हैं, बोर्ड की बैठकों में विशेष आमंत्रित होंगे किन्तु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।